मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा में पूरे हों: कमिश्नर


रीवा । मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के तहत स्वीकृत निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं। गुणवत्ता विहीन कार्य करने या समय पर काम पूरा नहीं करने वाले सीएमओ के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने नगरीय निकायों की बैठक में दिए।

कमिश्नर सभाकक्ष में आयोजित बैठक में रीवा नगर निगम कमिश्नर अक्षत जैन, सतना नगर निगम कमिश्नर डॉ. बी. नागार्जुन गौड़ा, सिंगरौली नगर निगम कमिश्नर, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन हिमांशु भट्ट सहित संभाग के विभिन्न नगरीय निकायों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में जलकर और संपत्ति कर की वसूली की समीक्षा की गई। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए और पुराने बकाया करों की वसूली प्राथमिकता से की जाए। पुराने बकायेदारों द्वारा टैक्स जमा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। बैकुंठपुर नगर पालिका अधिकारी को बकाया वसूली में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

अवैध नल कनेक्शन की शिकायतों पर भी कमिश्नर ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगरीय निकायों में अवैध कनेक्शनों की जांच कर अतिरिक्त कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाए।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने लक्ष्य के अनुसार हितग्राहियों के ऋण प्रकरण बैंकों में प्रस्तुत करने और बैंक अधिकारियों से समन्वय कर राशि स्वीकृत कराने के निर्देश दिए।

एबीसी सेंटर की समीक्षा के दौरान पायलट प्रोजेक्ट के तहत जमीन चिन्हित कर निराश्रित श्वानों के पुनर्वास और उनके वैक्सीनेशन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।

कमिश्नर ने अमृत 2.0 योजना के निर्माण कार्यों को भी निर्धारित समय सीमा में पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि योजनाओं में भूमि या अन्य किसी तरह की समस्या आने पर नगर पालिका अधिकारी कलेक्टर के संज्ञान में मामला लाकर उसका निराकरण कराएं।

गीले और सूखे कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था मजबूत करने तथा कॉलेज, होटल और मैरिज गार्डन से भी कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की समीक्षा में कमिश्नर ने कहा कि किश्त प्राप्त करने के बाद भी आवास निर्माण नहीं करने वाले हितग्राहियों से नियमानुसार राशि की वसूली की जाए। निर्माण कार्यों में बाधक अवैध कब्जों को तत्काल हटाने और अतिक्रमण कार्रवाई के लिए सीएमओ को अपने अधिकारों का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा सात वर्ष से अधिक पुराने कचरा संग्रहण वाहनों को हटाकर उनके स्थान पर नए वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

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