साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट, घरेलू हिंसा और पॉक्सो कानून पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी


SCG NEWS । प्रदेश में आमजन को उनके अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर द्वारा तक्षशिला लाइब्रेरी, सूरजपुर में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों, युवाओं एवं नागरिकों को विभिन्न कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी जानकारी प्रदान की गई।

प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती अंजली पाण्डेय मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सलाह की जानकारी देते हुए कहा कि समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को न्याय सुलभ कराना विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रमुख उद्देश्य है।

साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट से सतर्क रहने की अपील

कार्यक्रम में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों पर विशेष चर्चा की गई। प्रतिभागियों को बताया गया कि फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक, एपीके फाइल, सोशल मीडिया ठगी तथा बैंकिंग जानकारी चोरी जैसे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों से अपील की गई कि वे किसी भी अनजान लिंक या एप्लीकेशन को डाउनलोड न करें तथा अपनी व्यक्तिगत एवं बैंकिंग जानकारी साझा करने से बचें।

डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों के संबंध में बताया गया कि अपराधी स्वयं को पुलिस, सीबीआई या अन्य सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को डराने-धमकाने एवं धन की मांग करने का प्रयास करते हैं। ऐसे मामलों में घबराने के बजाय तुरंत सत्यापन कर साइबर हेल्पलाइन या पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी गई।


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