SCG NEWS,,,,,रायपुर।23 अगस्त 2024 को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस विषय में छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार ने निर्देश जारी किया है। उपरोक्त विषय अंतर्गत कि चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध के संबंध में वित्त निर्देश 22/2011 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस करने की छूट रहेगी परंतु निजी प्रेक्टिस केवल कर्तव्य की अवधि के बाहर की जा सकेगी एवं नर्सिंग होम या प्राइवेट क्लीनिक में जाकर इस प्रकार की प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी, का प्रावधान है। निर्देशानुसार वर्तमान में यह पाया गया है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। पुनः वित्त निर्देश 22 /2011 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध के संबंध में उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।